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मुंबई नगर निगम के पूर्व पार्षद पर दो दशक बाद फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।

केम्बूर के पूर्व बीएमसी पार्षद पर लगभग दो दशक बाद फर्जी जाति प्रमाण पत्र का उपयोग करके अनुसूचित जाति (एससी) आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने और जीतने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। यह मामला वर्षों की निष्क्रियता के बाद फिर से सामने आया है।

चेम्बूर पुलिस के अनुसार, गुरुवार को 55 वर्षीय रमेश सुरेश कांबले के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस का आरोप है कि कांबले ने 1998 में धोखाधड़ी से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि वे हिंदू महार समुदाय से हैं, और इसका इस्तेमाल उन्होंने 2002 में बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के चुनाव में वार्ड 192 से, जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए किया।

मामला कैसे सामने आया

यह मामला सबसे पहले तब सामने आया जब उपविजेता उम्मीदवार राजेंद्र वामन वाघमारे ने बेलपुर के केंद्रीय व्यापार जिले में स्थित कोंकण भवन में जाति जांच समिति से संपर्क किया। कांबले ने इस फैसले को अदालत में चुनौती दी, लेकिन बॉम्बे उच्च न्यायालय और बाद में सर्वोच्च न्यायालय दोनों ने समिति के निष्कर्षों को बरकरार रखते हुए प्रमाण पत्र को फर्जी करार दिया। इन निष्कर्षों के बावजूद, उस समय कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया गया था।

व्यवस्था जागी
पुलिस ने बताया कि यह एफआईआर सालुंके की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है, जिसमें पहले के निष्कर्षों और अदालती आदेशों का हवाला दिया गया है। यह मामला शुरू में बेलपुर पुलिस स्टेशन में शून्य एफआईआर के रूप में दर्ज किया गया था, जिसे बाद में चेंबूर स्थानांतरित कर दिया गया, जिसके अधिकार क्षेत्र में वार्ड 192 आता है, जहां चुनाव दस्तावेज जमा किए गए थे।

कामले पर अब आईपीसी की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिनमें धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक विश्वासघात और जाली दस्तावेजों को असली के रूप में इस्तेमाल करना शामिल है। पूर्वी क्षेत्र के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त को लिखे पत्र में सलुंके ने आरोप लगाया कि स्पष्ट सबूत मिलने के बावजूद चेंबूर पुलिस ने पहले कार्यवाही शुरू नहीं की। उन्होंने पुलिस की प्रतिक्रिया को “यांत्रिक” बताया और जांच पर चिंता जताते हुए मांग की कि जांच को अपराध शाखा को सौंप दिया जाए।

मुख्य आंकड़े
आपराधिक मामला दर्ज होने से पहले 20 साल की देरी
कामले को मिले 4721 वोट
उपविजेता को मिले 3252 वोट
पार्षद के रूप में 4+ वर्ष का कार्यकाल
अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्ड की 1 सीट फर्जी दावे से जीती
1998 जाति प्रमाण पत्र कथित तौर पर प्राप्त किया
2002 बीएमसी चुनाव लड़ा और जीता (वार्ड 192)
2005 (नवंबर) जाति जांच समिति ने प्रमाण पत्र को अमान्य घोषित किया
2006 पार्षद के रूप में कार्यकाल समाप्त
उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने प्रमाण पत्र को फर्जी माना
2026 अंततः एफआईआर दर्ज की गई

Chief Editor – Yusuf patel

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