महाराष्ट्र: ठाणे में लावारिस पड़े एक टेम्पो से 6.6 लाख रुपये मूल्य का प्रतिबंधित गुटखा और तंबाकू जब्त किया गया

पुलिस ने शनिवार को बताया कि महाराष्ट्र के ठाणे जिले में सड़क किनारे लावारिस पड़े एक टेम्पो से 6.6 लाख रुपये मूल्य का प्रतिबंधित गुटखा और तंबाकू उत्पाद जब्त किए गए हैं।
सूचना मिलने पर मीरा भायंदर-वसई-विरार (एमबीवीवी) पुलिस की एक टीम ने 31 मार्च को नवघर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में एक टेम्पो को लावारिस हालत में पाया।
पुलिस ने बताया कि वाहन से 6.6 लाख रुपये मूल्य का प्रतिबंधित गुटखा, पान मसाला और सुगंधित तंबाकू उत्पाद जब्त किए गए हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के तहत अज्ञात चालक और टेम्पो के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
मुंबई पुलिस ने मुलुंड में 2 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का प्रतिबंधित गुटखा जब्त किया, 10 गिरफ्तार
जनवरी में इसी तरह की एक घटना में, मुंबई पुलिस ने मुलुंड से 2 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का प्रतिबंधित गुटखा और सुगंधित पान मसाला उत्पाद जब्त किया और अवैध व्यापार के सिलसिले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने बताया।
सूचना के आधार पर पुलिस ने मुलुंड टोल प्लाजा के पास जमा भंडार को बरामद किया
गुप्त सूचना के आधार पर, पुलिस उपायुक्त (जोन 7) के कार्यालय को सूचना मिली कि सरकार द्वारा प्रतिबंधित उत्पादों को छोटे वाहनों में ले जाया जा रहा है और मुलुंड पूर्व में परोली टोल प्लाजा के पास पुराने टोल प्लाजा के नजदीक खाली जमीन पर जमा किया जा रहा है।
सूचना के आधार पर, मुलुंड पुलिस स्टेशन की एक टीम ने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में 8 जनवरी को सुबह लगभग 6 बजे चिन्हित स्थान पर छापा मारा।
14 वाहन जब्त, 10 व्यक्ति हिरासत में
अभियान के दौरान, पुलिस ने प्रतिबंधित उत्पादों के अवैध परिवहन और भंडारण में कथित रूप से शामिल 14 वाहन – जिनमें तीन आइशर ट्रक, 10 अन्य वाहन और एक कार शामिल हैं – जब्त किए और 10 व्यक्तियों को हिरासत में लिया।
जब्त किए गए वाहनों से गुटखा, चबाने वाला तंबाकू और विभिन्न ब्रांडों के सुगंधित पान मसाला का भारी भंडार बरामद किया गया।
2.01 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का माल जब्त किया गया
अधिकारियों ने बताया कि प्रतिबंधित उत्पादों का मूल्य 80,55,620 रुपये था, जबकि जब्त किए गए वाहनों का अनुमानित मूल्य 1,20,75,000 रुपये था, जिससे कुल जब्ती का मूल्य 2,01,30,620 रुपये हो गया।
आरोपियों के खिलाफ विक्रोली पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।
दो आरोपियों की पहचान हो चुकी है, जांच जारी है।
गिरफ्तार किए गए लोगों में आदिल अबू बकर शेख (37) और सिराज उनुल्लाह सिद्दीकी (30) शामिल हैं। आपूर्ति श्रृंखला और नेटवर्क की आगे की जांच जारी है।
वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने पूर्वी क्षेत्र के अधिकारियों की देखरेख में इस अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए मुलुंड पुलिस टीम की सराहना की।

Chief Editor – Yusuf Patel